कवर्धा

जनपद पंचायत एवं कृषि विभाग कार्यालय में एसी कॉपर पाइप चोरी करने वाला शंकर सिंह तथा कबाड़ी वाला बाबू खान गिरफ्तार हुआ ,

  • जिला – कबीरधाम (छ.ग.)

दिनांक – 28.05.2026

 

*कबीरधाम पुलिस की बड़ी सफलता : जनपद पंचायत एवं कृषि विभाग कार्यालय में एसी कॉपर पाइप चोरी का खुलासा, मुख्य आरोपी एवं चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार*

 

कबीरधाम पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं चोरों के विरुद्ध लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस ने दो शासकीय कार्यालयों में हुई चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी एवं चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

 

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस द्वारा लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी विवेचना करते हुए दोनों चोरी प्रकरणों का पर्दाफाश किया।

 

प्रकरण क्रमांक 208/2026 में जनपद पंचायत कवर्धा कार्यालय में लगे 04 नग एसी से कॉपर ट्यूब एवं अन्य सामग्री चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिससे लगभग 32,900 रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं प्रकरण क्रमांक 209/2026 में उप संचालक कृषि कार्यालय कवर्धा में लगे 03 नग एसी के कॉपर पाइप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिससे लगभग 24,000 रुपये का नुकसान हुआ।

 

दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस द्वारा तकनीकी एवं पारंपरिक जांच के आधार पर संदेहियों की पतासाजी की गई। विवेचना के दौरान आरोपी शंकर राजपूत उर्फ नरसिंग राजपूत पिता संतोष राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी पैठूपारा कवर्धा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने दोनों शासकीय कार्यालयों में रात्रि के समय घुसकर एसी में लगे कॉपर पाइप एवं अन्य सामग्री चोरी करना स्वीकार किया।

 

जांच में यह भी सामने आया कि चोरी किये गये कॉपर पाइप को आरोपी द्वारा स्थानीय कबाड़ी बाबू खान पिता अमानुद्दीन खान उम्र 52 वर्ष निवासी नवाब मोहल्ला कवर्धा को बेचा गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कबाड़ी बाबू खान को भी गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से चोरी की मशरूका कॉपर पाइप बरामद की गई। मामले में आरोपी बाबू खान के विरुद्ध चोरी की संपत्ति खरीदने एवं छिपाने के अपराध में धारा 317(2) बीएनएस जोड़ी गई है।

 

दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है तथा यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी अन्य चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं अथवा नहीं।

 

कबीरधाम पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शासकीय संपत्ति हो या आम नागरिकों की मेहनत की कमाई, चोरी करने वाले तथा चोरी के माल का अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्यवाही की जाएगी। चोरी के माल को खरीदना भी कानूनन गंभीर अपराध है और ऐसे तत्वों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कबीरधाम पुलिस संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।

 

कार्यवाही में थाना कोतवाली कवर्धा पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा।

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